प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-पीएमएवाई (यू)
प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, जो वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का इरादा रखता है। मिशन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। क) सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को लगभग 1.12 करोड़ के आवासों की मान्य मांग के विरुद्ध आवास उपलब्ध कराने के लिए। पीएमएवाई (यू) के दिशानिर्देशों के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए घर का आकार 30 वर्ग मीटर तक हो सकता है। कारपेट एरिया, हालांकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास मंत्रालय के परामर्श और अनुमोदन से घरों के आकार को बढ़ाने की छूट है।
पहले की योजनाओं के विपरीत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में इस सरकार के प्रयासों को जारी रखते हुए, पीएमएवाई (यू) ने इस मिशन के तहत परिवार की महिला मुखिया को घर का मालिक या सह-मालिक होने का अनिवार्य प्रावधान किया है।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की पात्रता क्या है ?
- पीएम आवास योजना का लाभ 18 वर्ष से कम आयु के लोग नहीं ले सकते उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ केवल भारत के निवासी ले सकते हैं तो आवेदन भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवास योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास को प्रॉपर्टी का पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- जो आवेदक इस योजना में आवेदन करेगा वो पहले किसी अन्य आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार के सदस्यों में से किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए।
पीएम शहरी आवास योजना के लिए जरुरी दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- आईडी कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- प्रॉपर्टी नहीं होने का प्रमाण पत्र
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